पेड न्यूज प्रकाशित होने पर होगी कार्रवाई: जिलाधिकारी

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मैनपुरी। अध्यक्ष मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति, जिलाधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने मीडिया मॉनीटरिंग एडं सर्टीफिकेशन कमेटी की बैठक के दौरान कहाकि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में पेड न्यूज का किसी भी दशा में प्रकाशन न करें।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान पैड न्यूज पर निगरानी के लिए आयेग के निर्देशो के क्रम में समिति का गठन किया गया है, जो निर्वाचन के दौरान पैड न्यूज के संबंध में निर्वाचन व्यय, अनुवीक्षण अनुदेश की सुसंगत नियमों, धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई करेगी।
जिलाधिकारी ने कहाकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा,
इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है उसे एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाचारों की निगरानी हेतु कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में जिलाधिकारी अध्यक्ष, उप जिला निर्वाचन अधिकारी आमंत्रित सदस्य, उप जिलाधिकारी सदर,
महाप्रबन्धक दूरसंचार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया के सदस्य के रूप में सी0पी0 गोयल को भी सदस्य के रूप में नामित किया है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी बी0 राम, उप जिलाधिकारी सदर रजनीकांत, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मयंक शर्मा, एसडीओ टेलीफोन राम सरन, डॉ0 सी0पी0 गोयल आदि उपस्थित रहे।

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