राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज
आप विधायक अमानतुल्ला खान गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ओखला विधानसभा सीट से 50 वर्षीय विधायक की गवाही उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले सप्ताह उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद हुई है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 18 अप्रैल को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।
आज सुबह पत्रकारों से बात करते हुए खान ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से जुड़ा है।ईडी, जिसने विधायक के परिसरों पर छापेमारी की थी, ने दावा किया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से “अपराध की बड़ी रकम” नकद में अर्जित की और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया।
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