राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज
बलिया की स्थानीय अदालत ने एक युवक की हत्या के दो वर्ष पुराने मामले में आरोपी व्यक्ति और उसके दो पुत्रों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
बलिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) देव रंजन वर्मा ने रविवार को बताया कि जिला न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों आरोपियों राम प्रवेश गोड़ व उसके दो बेटों धर्मेन्द्र गोड़ उर्फ बालक गोड़ व दीनानाथ गोड़ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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