Santiniketan Land Case में अदालत ने Amartya Sen के खिलाफ विश्वभारती के बेदखली आदेश को रद्द किया

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक अदालत ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को शांतिनिकेतन में एक भूखंड से विश्वभारती द्वारा जारी बेदखली के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया।

बीरभूम जिला न्यायाधीश सुदेशना डे (चटर्जी) की अदालत ने माना कि सेन, जिन्होंने विश्वविद्यालय के संपदा अधिकारी द्वारा जारी बेदखली के आदेश के खिलाफ अपील की थी, और उनके दिवंगत पिता आशुतोष सेन के पास वर्ष 1943 में पट्टा दिए जाने के बाद पूरे 1.38 एकड़ भूमि का कब्जा था। अदालत ने शांतिनिकेतन में कुल 1.38 एकड़ भूमि में से 13 डेसीमल भूमि से सेन को बेदखल करने के 19 अप्रैल, 2023 के आदेश को रद्द कर दिया।

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