शिंदे गुट के विधायकों की योग्यता पर आज आएगा फैसला

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। विधायकों की योग्यता से जुड़े मामले में आज विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को फैसला सुनाना है। माना जा रहा है कि शाम चार बजे तक इस मामले में स्पीकर फैसला सुनाएंगे।

 

 

बता दें कि वर्ष 2022 में जून महीने में शिवसेना विधायकों में टूट देखने को मिली थी। विधायकों की अयोग्यता को लेकर दोनों गुटों में 34 याचिकाएं दायर की गई थी। छह हिस्सों में बंटी इन याचिकाओं में चार उद्धव गुट की है और दो शिंदे गुट की है। विधानसभा स्पीकर के फैसले में अगर शिंदे गुट के विधायकों के हक में फैसला नहीं आता है तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पद सकता है।

 

 

इस मामले पर उद्धव ठाकरे की गत की तरफ से सीनियर वकील देवदत्त कामत ने संविधान की दसवीं अनुसूची का जिक्र करते हुए कहा था कि एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

 

एडवोकेट देवदत्त कामत ने दलील दी थी कि शिंदे और शिवसेना के 38 विधायक जून 2022 में मुंबई से बाहर गए थे। सभी ने मिलकर महा विकास गाड़ी की सरकार को गिराने में भारतीय जनता पार्टी की सहायता की थी।

 

उसे दौरान एकनाथ शिंदे पार्टी के नेता, राष्ट्र कार्यकारिणी और प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी हुआ करते थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे की मर्जी के खिलाफ जाकर 30 जून 2020 को एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में नई सरकार बनाई थी। यह भी दलील दी गई है कि विधानसभा स्पीकर को शिव सेना का चेहरा तय करना है। हालांकि स्पीकर के फैसले का असर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के आदेश पर नहीं होगा।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More