सास की हत्या करने पर दामाद को उम्र कैद की सजा

राष्ट्रीय जजमैंन्ट

जींद की एक अदालत ने एक महिला की हत्या करने के जुर्म में उसके दामाद को उम्रकैद की सजा सुनायी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने सास की हत्या करने के जुर्म में दोषी दामाद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने के पर उसे तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार उचाना कला गांव के कमल ने दस जुलाई 2020 को पुलिस से शिकायत की कि उसके बड़े भाई सेवा सिंह की बेटी मंजू की शादी सुलचानी गांव के संदीप के साथ हुई थी। सेवासिंह की मौत के बाद उसकी पत्नी इंद्रो अपने देवर कमल के साथ रहने लगी थी। इंद्रो और कमल से दो लड़कियां तथा एक लडक़ा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक संदीप अपने मृतक ससुर सेवा सिंह की जमीन का हिस्सा चाहता था जिसको लेकर उसका अपनी पत्नी मंजू से अनबन रहती थी।

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