कोलकाता. शारदा घोटाले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया। कुमार को शिलॉन्ग स्थित सीबीआई दफ्तर में पेश होना होगा।
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राजीव को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट के आदेश को ममता ने संविधान और अपनी जीत करार दिया है। रविवार को सीबीआई की टीम राजीव से पूछताछ करने कोलकाता पहुंची थी। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को ऐसा करने से रोक दिया था। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थीं। मामले पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
सीबीआई का आरोप- कुमार ने घोटाले के सबूत मिटाए
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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की सीबीआई की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल पेश हुए। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने शारदा घोटाले के सबूतों से छेड़छाड़ की।
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अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया था, कुमार इसके प्रमुख थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने कुमार को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब उन्हें 20 फरवरी के पहले देना होगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई में बंगाल के प्रमुख सचिव, डीजीपी और कुमार को व्यक्तिगत रूप से भी पेश होने को भी कहा।
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कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राजीव कुमार की तरफ से पैरवी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई, कुमार पर कार्रवाई कर अपने नंबर बढ़वाना चाहती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कुमार को मेघालय के शिलॉन्ग स्थित सीबीआई दफ्तर में पेश होने के लिए कहा। यह भी कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अवमानना याचिका पर बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को जवाब देने के लिए कहा है। यह जवाब 18 फरवरी के पहले देना होगा।