ग्रामीणों की जमीन के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड से नोएडा का नाम हटाने, ग्रामीणों का नाम डालने का निर्देश

राष्ट्रीय जजमेंट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन को सलारपुर गांव में ग्रामीणों की जमीन के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड से नोएडा का नाम हटाने और चार सप्ताह के भीतर नोएडा के स्थान पर इन ग्रामीणों का नाम डालने का निर्देश दिया है।राजेंद्र कुमार और एक अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति दोनादि रमेश की खंडपीठ ने गौतम बुद्ध नगर के अपर जिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण) के चार मार्च, 2023 के आदेश को रद्द कर दिया।अपर जिलाधिकारी ने इस आदेश में सलारपुर गांव के राजस्व रिकार्ड में नोएडा के स्थान पर ग्रामीणों के नाम डालने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। इससे पूर्व, याचिकाकर्ताओं की उक्त भूमि का अधिग्रहण 11 सितंबर, 2008 और 30 सितंबर, 2009 को जारी अधिसूचना के जरिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत किया गया था।इन अधिसूचनाओं को एक रिट याचिका दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन 24 सितंबर, 2010 को रिट याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि, इस निर्णय के खिलाफ दायर एक अपील के तहत उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया और दोनों ही अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया।

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