आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को 6 दिन और जेल में रहना होगा

राष्ट्रीय जजमेंट

कौशल विकास निगम घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को 6 दिन और जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की उस याचिका पर सुनवाई नौ अक्टूबर तक के लिए टाल दी, जिसमें कौशल विकास निगम घोटाला मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की उनकी अपील खारिज करने संबंधी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। पूर्व सीएम को 9 सितंबर को कौशल विकास निगम से धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जब वह 2015 में पद पर थे। यह घोटाला 371 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है।सीआईडी ​​ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नायडू धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज़ बनाने और सबूतों को नष्ट करने के अलावा, सरकारी धन को अपने उपयोग के लिए धोखाधड़ी से गबन करने या अन्यथा परिवर्तित करने, एक लोक सेवक के नियंत्रण में संपत्ति का निपटान करने के इरादे से एक आपराधिक साजिश में शामिल हुए। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई सभी सामग्रियों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। रोहतगी ने कहा कि प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध वाली नायडू की याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-17ए का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह प्रावधान जुलाई 2018 में आया था, जबकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2017 में मामले की जांच शुरू की थी।

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