हरिद्वार: अपर जिला जज द्वितीय संजीव कुमार की अदालत ने गला घोंटकर पुत्री की हत्या की आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी महिला को आजीवन कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि भगवानपुर क्षेत्र के एक गांव में दो मार्च 2017 की रात एक अविवाहित लड़की की हत्या कर दी गई थी। इसकी चूना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक ठाकुर सिंह रावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे।इस दौरान परिजन मृतका के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे।
पुलिस को मौके पर मृतका की मां तथा परिजनों की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। इस पर पुलिस ने मृतका लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका का गला घोंटने, दाहिनी हथेली पर जलने और फटने के निशान मिले थे। दरोगा ठाकुर सिंह रावत ने मृतका की मां सय्यारा पत्नी रब्बान निवासी ग्राम सरठेड़ी शाहजहांपुर थाना भगवानपुर के खिलाफ हत्या, षडयंत्र रचना, साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज कराया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई को दौरान सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।
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