न्यायालय ने गैंगरेप के मामले में तीन दोषियों को 10 वर्ष कठोर कारावास की सुनाई सजा

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

रिपोर्ट

कानपुर देहात: रूरा थाना क्षेत्र के एक गांव की एक 15 वर्ष की किशोरी से 10 वर्ष पहले हुए गैंगरेप के मामले में चल रही सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने तीनों आरोपितों को उपरोक्त मामले में दोषी मानते हुए उन्हें 10 वर्ष केटी कठोर कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही न्यायालय ने तीनों दोषियों पर 77-77 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के न्यायालय ने आदेश दिए हैं। रूरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक 15 वर्ष की किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में उसकी चचेरी बहन ने रूरा थाने में गांव के ही दबंग शेर मोहम्मद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी

इसमें दबंग उससे रंजिश मानता था जमानत पर रिहा होने के बाद 12 अगस्त 2012 की रात में शेर मोहम्मद ने अपने घाटमपुर के रहने वाले रिश्तेदार अमीनुद्दीन तथा गांव के सैयद अली के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने वाली 15 वर्ष की किशोरी को दबोच कर उसके साथ मारपीट करने के अलावा सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की तहरीर पर दूसरे दिन पुलिस ने उपरोक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था तत्पश्चात पुलिस ने उपरोक्त मामले की विवेचना करने के बाद उपरोक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

इस मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक रवि यादव की कोर्ट संख्या प्रथम में हो रही थी एडीजीसी अजय कुमार त्रिपाठी तथा संतोष कटियार ने बताया कि इस मामले में पीड़िता व गवाहों के बयानों पुलिस की विवेचना के अनुशीलन तथा अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित शेर मोहम्मद, अमीनुद्दीन, सैयद अली को उपरोक्त मामले में दोषी मानते हुए उपरोक्त तीनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही तीनों पर अलग-अलग धाराओं में न्यायालय ने 77-77 हजारों रुपए का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के भी न्यायालय ने आदेश दिए हैं।

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