कानपुर देहात:बिल्हौर क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग को फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार मिश्रा व राम रक्षित शर्मा ने बताया कि बिल्हौर के एक गांव निवासी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी नाबालिग पुत्री को कॉलेज जाते समय बैकुंठपुर गांव का अजय उर्फ बबलू फुसलाकर साथ ले गया।जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले में पुलिस ने बबलू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अजय को दोषसिद्ध करते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा व सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा ने बताया कि अदालत ने अजय पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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