सूचना का अधिकार अधिनियम की अवहेलना पर अर्थदंड वसूली का आदेश

ब्लॉक के अधिकारियों वा ग्राम प्रधानों में मचा हड़कंप*

जिला संवाददाता
राष्ट्रीय जजमेंट
प्रयागराज/ चित्रकूट
जनपद के कर्वी ब्लॉक के ग्राम पंचायत खजुरिया ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में लापरवाही वह बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप में अपील करता भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र शुक्ल द्वारा ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों का ब्योरा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगे जाने पर तय सीमा पर कराए गए विकास कार्यों का विवरण अपील करता को उपलब्ध न कराए जाने पर माननीय राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उपरेती की पीठ द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के आधीन जन सूचना अधिकारी कार्यालय खंण्ड विकास अधिकारी कर्वी चित्रकूट संबंधित अधिकारी के वेतन से 250 रुपए प्रतिदिन के दर से प्रथक प्रथक मूलधन 25000 रुपए का अर्थदंड अधि रोपण किया गया है |
बता दें कि ग्राम पंचायत खजुरिया में ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं के विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है जिसमें अपील करता शुक्ल ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उपरोक्त ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों का विवरण संबंधित अधिकारी से मांगा तो अधिकारी ने कराए गए विकास कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने में हीला हवाली करते रहे जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने कड़े निर्देश जारी करते हुए संबंधित अधिकारी से समय पर अपील करता को सूचना प्रस्तुत न करने के संबंध में प्रथक प्रथक 25000 रुपए का अर्थ दंड वसूल करने का आदेश दिया जिससे ब्लॉक के समस्त कर्मचारी व प्रधानों में हड़कंप मच गया |

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