दिल्ली : तीनों MCD को एक करने के बिल पर केंद्रीय कैबिनेट मुहर

दिल्ली के तीनों MCD को एक करने के लिए बिल पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब यह बिल संसद में लाया जा सकता है। संसद में बिल पास होने पर दिल्ली में तीन की जगह सिर्फ एक मेयर होगा।

संसद में बिल पास होने के बाद दिल्ली में तीन की जगह सिर्फ एक मेयर होगा। इसके साथ-साथ तीनों निगम के बदले सिर्फ एक निगम ही होगा। बता दें कि मार्च में ही एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था लेकिन इसी वजह से अबतक चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ।

दिल्ली नगर निगम में चुनाव 18 मई से पहले करवाना है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग को भी एक महीने का वक्त चाहिए। ऐसे में संसद को 16 अप्रैल से पहले ही कोई फैसला लेना होगा।नगर निगम एकीकरण : दिल्ली के मेयर को मिल सकते हैं सीएम जैसे अधिकार, डीएमसी एक्ट में बदलाव पर विचार
केंद्र महापौर को मुख्यमंत्री की तरह अधिकार देने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा नगर निगम में स्थायी समिति खत्म करने और पार्षदों को वेतन देने का भी प्रावधान करने की सोच रही है।

केंद्र सरकार तीनों निगमों के एकीकरण के अलावा दिल्ली नगर निगम अधिनियम  में कई बदलाव करने की कवायद में जुटी है। केंद्र महापौर को मुख्यमंत्री की तरह अधिकार देने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा नगर निगम में स्थायी समिति खत्म करने और पार्षदों को वेतन देने का भी प्रावधान करने की सोच रही है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम  में परिवर्तन कराने के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में शामिल हैं। प्रदेश भाजपा के नेता केंद्र सरकार से उस ड्राफ्ट के अधिकतर प्रावधानों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त रहे और दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के तत्कालीन आयुक्त राकेश मेहता ने वर्ष 2014 में दिल्ली नगर निगम अधिनियम में परिवर्तन कराने की तैयारी शुरू की थी। इस कड़ी में उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। इस बारे में प्रदेश भाजपा के कई वरिष्ठ नेता वाकिफ हैं। सूत्रों के अनुसार, इन वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र से ड्राफ्ट के अधिकतर प्रावधानों लागू करने की मांग की है।

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