7 साल हुआ इन्साफ, दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की जेल

जबलपुर, राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़।
गढ़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ रेप करने वाले को कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। वहीं, अन्य तीन साथियों पर जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार सात साल पहले पीड़िता की मां ने गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला का कहना था कि रता 9 बजे वह अपने लड़के और लड़की को लेकर मोहल्ले में पूजा करने गई थी। उसी दौरान लड़की घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान वह लापता हो गई।
परिवार ने बच्ची की तलाश की, तभी पहाड़ी पर तीन लड़के शराब पीते दिखे। जब लड़की के भाई ने पुकारा, तो उन लड़कों में से एक ने लड़की को आरोपी टीपू उर्फ अब्दुल सहराब के साथ जाना बताया। जहां आरोपी टीपू ने पीड़िता को पहाड़ियों की तरफ ले गया था। पीड़िता के साथ गलत कृत्य किया।
इसके बाद शनिवार को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय द्वारा आरोपी टीपू उर्फ अब्दुल सहराब को 10 साल की जेल के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, अन्य तीन आरोपी अब्दुल सुल्तान, अब्दुल सलीम और बाबू उर्फ शहजाद पर जुर्माना लगाया।
मध्य प्रदेश जबलपुर से सुनील केवट की रिपोर्ट

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