दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी, मोबाइल ऐप और पोर्टल से कर सकेंगे ऑर्डर

आर जे न्यूज़

दिल्ली सरकार ने देशी और विदेशी हर किस्म की शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए ऑर्डर मोबाइल एप या वेब पोर्टल के जरिए दिया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने संशोधित आबकारी नियम के अधीन शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी है।

दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार, लाइसेंस धारकों को एप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी गई है। नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, बार और रेस्तरां में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं।

नई अबकारी नीति:
मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर करके भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की होम डिलीवरी की जाएगी।

लाइसेंसधारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आदेश प्राप्त होने पर निवास स्थान पर मदिरा की डिलीवरी करेगा और किसी भी छात्रावास कार्यालय और संस्थान को डिलीवरी नहीं की जाएगी। लाइसेंसधारक परिसर में उपभोग के लिए किसी भी व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

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