एम्स मारपीट मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल का कारावास, 1 लाख का जुर्माना

एम्स मारपीट मामले में आप विधायक व पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अदालत ने शनिवार को दो साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि उच्च अदालत में अपील के लिए वक्त देते हुए अदालत ने भारती को जमानत दे दी है। कानून के तहत तीन वर्ष या उससे कम सजा वाले मामलों में अपील दायर करने तक जमानत का प्रावधान है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को ही सोमनाथ भारती को इस मामले में दोषी ठहराया था और चार अन्य आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था।

अदालत ने आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कर्मचारियों से मारपीट करने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने कहा कि सभी साक्ष्यों व गवाहों के बयानों से आरोपी का अपराध साबित हुआ है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने अपने फैसले में शुक्रवार को कहा था कि अभियोजन पक्ष भारती पर लगे आरोप साबित करने में सफल रहा है। गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ आकर एम्स में हंगामा किया। उसे रोकने पर कर्मचारियों से मारपीट की गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। वहीं अदालत ने चार अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

अदालत ने भारती को आईपीसी की धारा 323, 353, 143 के तहत व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी धारा तीन के तहत दोषी ठहराया। वहीं अदालत ने मामले में सह-आरोपी जगत सैनी, दलीप झा, संदीप उर्फ सोनू एवं राकेश पांडे को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों का बिना शक अपराध साबित करने में असफल रहा है ऐसे में वे संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

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