जूते के नीचे जाति सूचक शब्द लिखा होने पर दुकानदार को किया गया गिरफ्तार

आगरा | बुलंदशहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ जूतों के सोल पर जातिसूचक शब्द (ठाकुर) लिखे जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया था। बाद में दुकानदार को छोड़ दिया गया। दुकानदार के खिलाफ जांच के बाद धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश (धारा 153ए) हटा दी है। बता दें कि गुलावठी निवासी बजरंग दल के नगर संयोजक विशाल चौहान ने गुलावठी थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ 153 ए, 323 व 504 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विशाल चौहान ने रिपोर्ट में कहा था कि टाउन स्कूल के निकट एक होटल के बराबर में वह जूते खरीदने के लिए रुक गया। जूतों के सोल पर जातिसूचक शब्द लिखा हुआ था। उसने दुकानदार से जातिसूचक शब्द लिखे जूते बेचने का विरोध किया। इसपर दुकानदार ने उसके साथ मारपीट की। उक्त मामला सोशल मीडिया पर छाने व उच्चाधिकारियों तक पहुंचने के बाद पुलिस ने विवेचना के बाद दुकानदार के विरुद्ध 153ए धारा हटा ली है। गुलावठी थाना प्रभारी सचिन मलिक ने बताया कि आरोपी दुकानदार उक्त जूता गाजियाबाद से खरीदना बता रहा है। इसकी जांच की जा रही है। जूता बनाने वाली कंपनी का पता लगाने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है।

एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि गुलावठी थाने में विशाल चौहान ने जातिसूचक शब्द लिखे जूते बेचने के संबंध में दुकानदार की शिकायत की थी, जिसके आधार पर 153ए, 323 और 504 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना में धारा 153ए की बात गलत पाई गई है। अन्य धाराओं पर विवेचना की जा रही है। पुलिस जांच के बाद मारपीट का मामला पाया गया।

विष्णुकांत शर्मा
वरिष्ठ संवाददाता आगरा

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