हरदोई : विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाईयों समेत चार को आजीवन कारावास

हरदोई : शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में 21 वर्ष पहले हुए हत्याकांड में दो सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश हनी गोयल ने एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। सजा पाने वाले अभियुक्त प्रेम त्रिपाठी शाहाबाद के पूर्व ब्लाक प्रमुख हैं।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरजपाल सिह के अनुसार नीरज पुत्र श्रीपाल निवासी नगला भगवान शाहाबाद ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि 4 दिसंबर 99 को वह व मुकेश उर्फ रिकू गांव के दुकानदार कृष्णपाल की दुकान पर घरेलू सामान लेने गए थे। उसी समय गांव के दर्शन, कमलेश पुत्रगण सालिगराम, प्रेमकुमार व उमेश पुत्रगण भगवत सहाय ने मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह जान बचाकर भाग आया था।

नीरज में तहरीर में बताया था कि अभियुक्तगणों ने 23 अक्टूबर 1979 में उसके ताऊ रामदयाल अग्निहोत्री की हत्या कर दी थी, जिसमें 12 नवंबर 99 को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। मुकदमें की पैरवी मुकेश उर्फ रिकू ने की थी। इस कारण ही अभियुक्तगण उससे रंजिश मानते थे।

एडीजीसी सूरजपाल सिंह ने बताया कि आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला जज हनी गोयल ने चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई। वहीं शाहाबाद क्षेत्र के प्रधानों व बीडीसी के अनुसार प्रेम कुमार त्रिपाठी काफी वर्ष पहले शाहाबाद के ब्लाक प्रमुख भी रहे थे और उन्होंने विधान सभा चुनाव भी लड़ा था।
विवाहिता से दुष्कर्म में आरोपित गिरफ्तार : शाहाबाद : विवाहिता को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म के मामले में आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की पहली शादी आरोपित विमलेश कुमार निवासी सहोरा के गांव में हुई थी। बाद में दूसरी शादी पानीपत में हुई। आरोप है कि विमलेश विवाहिता को बहला-फुसलाकर तीन माह पूर्व ले गया, जिसकी कोतवाली शाहाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने महिला को तलाश कर उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए, जिसमें महिला ने आरोपित पर बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाने और जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया है।

सुधीर कुमार बाजपई की रिपोर्ट 

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