भोपाल : कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत

0

भोपाल। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार की सुबह उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई है। इससे पहले गुरुवार को मसूद पर फैसला आने वाला था। वहीं गुरुवार तक भोपाल कोर्ट में आरिफ मसूद के पेश होने की अटकलें चलती रही। जिसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती कोर्ट परिसर में की गई थी।

दरअसल आरिफ मसूद ने कहा था कि अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो वह कोर्ट में सरेंडर करेंगे। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 नवंबर का समय दिया था। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के वकील अजय गुप्ता का कहना है कि हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। जल्द आदेश की कॉपी भी उन्हें मिल जाएगी।आज भी नही आया आरिफ मसूद पर कोई फैसला, शुक्रवार को हाईकोर्ट अग्रिम जमानत याचिका पर सुना सकती है फैसला

बता दें कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया गया था। जिस मामले में पहले 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आरिफ मसूद को छोड़कर सभी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे। इससे पहले एफआईआर (FIR) होने के दौरान मसूद का फोन स्विच ऑफ आ रहा था लेकिन वह सोशल मीडिया पर एक्टिव भी बताया जा रहे थे।

गौरतलब हो कि फ्रांस के पेरिस में हुए आतंकी घटना के विरोध में इकबाल मैदान में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भीड़ इकट्ठा कर धार्मिक भावनाओं को भड़काया था। इस दौरान उन्होंने फ्रांस की आतंकी घटना का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर भारत सरकार ने फ्रांस का विरोध नहीं किया तो हम हिंदुस्तान में ईंट से ईंट बजा देंगे। जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया था। वही धारा 269, 270 और आपदा अधिनियम 51बी के तहत भी उनपर मामला दर्ज किया गया था।

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More