शम्मै ए हुसैनी हास्पिटल जिलाधिकारी ने अर्जी किया खारीज, जिला प्रशासन ने खाली कराया हास्पिटल

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एसडीएम सदर के उस आदेश को हॉस्पिटल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने उस पर सुनवाई के बाद 14 अक्टूबर को अपने फैसले में कहा कि इस मामले में याची उचित न्यायिक तरीके से चले। उपजिलाधिकारी, सदर/नियत प्राधिकारी के आदेश पर आपत्ति को जिलाधिकारी के स्तर से दस दिन में निस्तारित किया जाये इसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने जिलाधिकारी की कोर्ट में अर्जी लगाकर एसडीएम सदर/नियत प्राधिकारी के आदेश
पर रोक लगाने की अपील की। जिलाधिकारी एम0 पी0 सिंह ने अपनी अगुवाई में आठ
सदस्यीय बोर्ड गठित कर हॉस्पिटल प्रबंधन की अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। बोर्ड के उस फैसले के बाद ही प्रबंधन ने रात में ही हॉस्पिटल सहित पूरे कैंपस को खाली करना शुरू कर दिया था। सुबह जिस समय बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का कार्य शुरु हुआ, जिसमें हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर के अलावा नर्सिंग कॉलेज, हॉस्टल, रेस्तरां, ट्रैक्टर का शो रूम, प्रशासनिक बिल्डिंग बनी हैं। ध्वतीकरण के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि0रा0), मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर उपजिलाधिकारी,
उपजिलाधिकारी सदर/नियत प्राधिकारी, उपजिलाधिकारी जमानिया, उपजिलाधिकारी जखनियां,क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सैदपुर अवर अभियन्ता (सिविल), नगर
पालिका परिषद, गाजीपुर सहित जिले के कई थानों की फोर्स मौजूद रही।
रिपोर्ट – प्रकाश गाजीपुर

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