कुशीनगर : कोरोना पॉजिटिव संख्या पहुंची 61, कोई नहीं कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

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कुशीनगर जनपद में वैश्विक महामारी का रूप ले चुका कोरोना वायरस रुकने के बजाय दिन प्रतिदिन अपना
दस्तक देकर आमजन में खलबली मचा रहा है। इससे निपटने के लिए लॉक डाउन का पालन करते हुए सोशल
डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल लोग बखूबी प्रयोग कर रहे हैं। फिर भी इससे लापरवाही
करने वाले लोग कोरोना को एक अफवाह मानने वाले लोग दूसरे के जीवन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।
कुशीनगर जिले के नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विनय जायसवाल लॉक डाउन के पहले दिन से ही निरंतर पडरौना को सुरक्षित बचाने के लिए अपने प्रत्येक उपायों को लेकर कोरोना से निपटने के लिए अपना कोई विकल्प नहीं छोड़ रहे हैं।जबकि
मीडिया से हुई वार्तालाप में विनय जायसवाल ने कहां किप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी
आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से मंगलवार को नए ट्रैक्टर व सैनिटाइजर यंत्र मंगवाया गया है।
जिस यंत्र को जलकल भवन परिसर में ट्रैक्टर व सैनिटाइजर मशीन का हिंदू रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार
विश्वकर्मा भगवान की पूजन अर्चन किया गया और नगर की सेवा में समर्पित कर दिया गया है।
हियुवा मंडल प्रभारी नगरसेवक पडरौना विनय जायसवाल के साथ में नगर पालिका परिषद के सम्मानित
कर्मचारी गण मौजूद रहे।
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कुशीनगर जनपद में अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय ने बताया कि जनपद कुशीनगर के स्थित ग्राम सेमरा हर्दो टोला बेलवा,विकास खण्ड पडरौना,थाना कुबेरस्थान,तहसील पडरौना में कोरोना वायरस  संक्रमण के रोगी पाये जाने के फलस्वरूप कोविड-19 के फैलाव को रोकने,बचाव एवं नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से स्थित ग्राम सेमरा हर्दो टोला बेलवा,विकास खण्ड पडरौना,थाना कुबेरस्थान,तहसील पडरौना के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार दिनांक 15 जून से सील किये जाने एवं सम्बन्धित क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास एवं वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं I
बता दें कि अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया की धारा 144 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त ग्राम के 3 किलोमीटर के परीक्षत्र में लोगों को अनावश्यक आवागमन को प्रतिबंधित करने के लिये दिनांक 15 जून को निर्देशित किये है कि अग्रिम आदेश तक अनुपालन किया जाय,
साथ ही सख्त चेतावनी व आदेश दिये हैं कि उक्त का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। उलंघन किये जाने की दशा में सम्बंधित के विरुद्ध नियमानुसार विधिक दंडात्मक कार्यवाही की जाय। राय ने बताया कि बीमार व्यक्तियों व गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय ले जाने तथा मृतकों के अंतिम संस्कार जैसे अति आवश्यक कार्य हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के शर्त के साथ सीमित छूट प्रदान की जाएगी।
रिपोर्ट प्रेम चन्द्र ब्यूरो चीफ कुशीनगर राष्ट्रीय जजमेंट

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