मध्य प्रदेश में लॉक डाउन का नए तरीके से पालन करते हुए खुलेंगे राज्य स्तरीय कार्यालय व मंत्रालय

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भोपाल। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 38 दिन पहले 23 मार्च को लागू किया गया वर्क फ्राम होम मध्य प्रदेश में अवर सचिव स्तर से ऊपर के अधिकारियों के लिए नहीं रहेगा। वल्लभ भवन (मंत्रालय), विंध्याचल और सतपुड़ा संचालनालय के साथ सभी राज्य स्तरीय कार्यालय गुरुवार से खुलेंगे। फिलहाल अवर सचिव और इससे नीचे के 30 प्रतिशत कर्मचारी ही बुलाए जाएंगे।
70 फीसद कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे
इसके लिए रोस्टर विभागीय सचिव तय करेंगे। बाकी 70 फीसद कर्मचारी घर से ही कार्य संपादित करेंगे।
कर्मचारियों को बुलाने के लिए विभागीय सचिव बनाएंगे रोस्टर 
लॉकडाउन के मद्देनजर 22 मार्च को सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए थे कि 23 मार्च से वर्क फ्रॉम होम होगा। वे अधिकारी-कर्मचारी ही मंत्रालय आएंगे, जिन्हें कोरोना अभियान के मद्देनजर ड्यूटी में लगाया गया है।
38 दिन बाद 30 अप्रैल से खुलेंगे राज्य स्तरीय कार्यालय,
मंत्रालय सहित
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो दिशा-निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार 30 अप्रैल से मंत्रालय और राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कामकाज शुरू किया जाएगा। बाहरी व्यक्तियों के कार्यालयों में आने पर प्रतिबंध फिलहाल बरकरार रहेगा। संक्रमित क्षेत्रों से किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी और न ही ऐसे लोगों को कार्यालय बुलाया जाएगा। जिला कार्यालयों में पहले ही तरह व्यवस्था रहेगी। जिला आपदा प्रबंधन समूह स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने पर निर्णय ले सकते हैं।
ऐसी रहेगी व्यवस्था
– उपसचिव, अतिरिक्त या अपर संचालक या उनसे उच्च स्तर के सभी अधिकारियों को कार्यालय आना होगा।
– अवर सचिव और उससे निचले स्तर के 30 प्रतिशत अधिकारी-कर्मचारियों को ही कार्यालय बुलाया जाएगा।
– इस तीस प्रतिशत का निर्धारण विभागीय सचिव रोस्टर बनाकर करेंगे।
– 70 प्रतिशत कर्मचारी घर पर रहकर ही कार्य संपादित करेंगे।
– लॉकडाउन अवधि में इन्हें बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
– घर से काम करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को टेलीफोन, मोबाइल और ई-मेल पर उपलब्ध रहना होगा।
– घर से कार्यालय आने और कार्यालय में मौजूद रहने के दौरान पूरे समय मास्क लगाकर रखना होगा।
– शारीरिक दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा।
– प्रत्येक कार्यालय को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा और हर कक्ष में सैनिटाइजर सहित अन्य सामग्री जरूरत के हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग की अधीक्षण शाखा को उपलब्ध करानी होगी।

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