एक छात्र को राहत, लाखों को झटका! राजस्थान एसआई परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बदला अपना आदेश?

एक छात्र को राहत, लाखों को झटका! राजस्थान एसआई परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बदला अपना आदेश?

राष्ट्रीय जजमेंट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पारित अपने आदेश में संशोधन किया है, जिसके तहत लगभग 2.21 लाख उम्मीदवारों को राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (एसआई)/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 में अस्थायी रूप से परीक्षा देने की अनुमति देकर राहत प्रदान की गई थी। पिछला आदेश एक उम्मीदवार, सूरज मल मीना द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया था, जिन्होंने 5-6 अप्रैल को निर्धारित परीक्षा में शामिल न हो पाने के आधार पर परीक्षा को कम से कम चार सप्ताह के लिए स्थगित करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की विशेष पीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले आदेश में संशोधन किया, जिसमें आयोग ने परीक्षा में इतने उम्मीदवारों को समायोजित करने में असमर्थता व्यक्त की थी। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने राहत केवल मूल आवेदक, सूरज मल मीना तक ही सीमित रखी, अन्य उम्मीदवारों को नहीं। न्यायालय ने तर्क दिया कि मीना के अलावा, किसी अन्य उम्मीदवार ने इसी तरह की राहत के लिए उससे संपर्क नहीं किया था। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शेष उम्मीदवार राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाए जाने के बाद न्यायालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
आरपीएससी एसआई संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन 5 और 6 अप्रैल, 2026 को निर्धारित है। आरपीएससी एसआई एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। आरपीएससी एसआई हॉल टिकट के लॉगिन क्रेडेंशियल आवेदन संख्या और जन्म तिथि हैं।
आरपीएससी एसआई परीक्षा केंद्र दिशानिर्देश
उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड अवश्य लाना होगा; इसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरपीएससी एसआई परीक्षा एडमिट कार्ड के साथ, उम्मीदवारों को पहचान प्रमाण के रूप में सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र (पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड) लाने की सलाह दी जाती है। परीक्षा केंद्र पर कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न लाएं। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण – स्मार्टफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, पेजर – परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित हैं। परीक्षा केंद्र प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए कोई भंडारण सुविधा प्रदान नहीं करेगा, और यदि ऐसी कोई वस्तु लाई जाती है, तो उसे परीक्षा केंद्र के बाहर उम्मीदवार को स्वयं ही जमा करना होगा।

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