जियो सिनेमा, अमेज़न की शिकायत पर एक्शन, टेलीग्राम को पायरेटेड कंटेंट हटाने का सरकारी नोटिस

राष्ट्रीय जजमेंट

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर अपने प्लेटफॉर्म से पायरेटेड फिल्में और ओटीटी कंटेंट हटाने को कहा है। यह कदम जियो सिनेमा और अमेज़न प्राइम वीडियो सहित स्ट्रीमिंग सेवाओं की व्यापक कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायतों के बाद उठाया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि कुल 3,142 टेलीग्राम चैनलों को फिल्मों और ओटीटी शो सहित अवैध सामग्री वितरित करते हुए पाया गया, जिसके चलते सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत कार्रवाई की गई है।
यह सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2025 में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में किए गए हालिया संशोधनों के बाद जारी की गई है। ये बदलाव, जो 15 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को गैर-कानूनी सामग्री के लिए अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। नियम 3(1)(घ) के तहत अब मध्यस्थों को सरकार या न्यायालय से सूचना प्राप्त होने पर गैर-कानूनी सामग्री को पारदर्शी, आनुपातिक और जवाबदेह तरीके से हटाना अनिवार्य है। संशोधनों में वरिष्ठ स्तर की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने, गैर-कानूनी सामग्री की स्पष्ट पहचान करने और सरकारी निर्देशों की आवधिक समीक्षा के लिए सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं।स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लगातार पायरेसी की शिकायत कर रहे हैं, उनका कहना है कि इससे राजस्व और कंटेंट निर्माताओं के अधिकारों पर असर पड़ता है। MIB की ओर से जारी नोटिस से सरकार का इरादा स्पष्ट होता है कि वह अवैध कंटेंट वितरण पर नकेल कसेगी और ऐसे कंटेंट को समय पर हटाने के लिए प्लेटफॉर्म को जवाबदेह ठहराएगी। MeitY द्वारा किए गए एक समीक्षा में पाया गया कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सहित मध्यस्थों की ऑनलाइन सुरक्षा, संरक्षा और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता है। Telegram से अपेक्षा की जाती है कि वह चिन्हित चैनलों से पायरेटेड कंटेंट हटाकर नोटिस का पालन करे।

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