आईटी नियमों पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, तथ्य जांच इकाई पर फिलहाल रोक

राष्ट्रीय जजमेंट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सोशल मीडिया पर सरकार के बारे में फर्जी और भ्रामक सामग्री को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में 2023 में किए गए संशोधनों को रद्द कर दिया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 2024 के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें संशोधित नियमों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस आर महादेवन और जॉयमाल्य बागची की बेंच ने मूल याचिकाकर्ताओं, जिनमें स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स शामिल हैं, को नोटिस जारी किए।
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हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह बेहतर होगा यदि पूरे मामले का अंतिम निर्णय हो जाए। अदालत का इस मामले को व्यापक रूप से सुलझाने का इरादा स्पष्ट होता है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, जिस तरह से कुछ प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, ऐसी खबरें संस्थानों की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं… स्पष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है, लेकिन इसे फैलाने वालों पर कोई जिम्मेदारी डाले बिना, इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए।केंद्र सरकार ने क्या दलील दी?सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया और तर्क दिया कि संशोधनों के पीछे सरकार का इरादा “सामग्री को पूरी तरह से अवरुद्ध करना” नहीं था, बल्कि सरकारी गतिविधियों के बारे में प्रसारित होने वाली गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र बनाना था।
इससे पहले 26 सितंबर, 2024 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में 2023 में किए गए परिवर्तनों को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया था।6 अप्रैल, 2023 को लागू किए गए विवादास्पद नियमों के तहत फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) को सरकारी मामलों से संबंधित फर्जी या भ्रामक मानी जाने वाली ऑनलाइन पोस्टों की निगरानी और उन्हें चिह्नित करने का काम सौंपा गया था। चिह्नित किए जाने के बाद, सोशल मीडिया मध्यस्थों को या तो सामग्री को हटाना था या एक अस्वीकरण प्रकाशित करना था, ऐसा न करने पर उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता था।

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