जस्टिस वर्मा पर लोकसभा से बनेगी कमेटी? महाभियोग पर LS स्पीकर के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

राष्ट्रीय जजमेंट

सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा दायर रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें उनके आधिकारिक आवास पर बेहिसाब नकदी मिलने के संबंध में उनके खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत जांच समिति गठित करने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कल, न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति में कुछ खामियां हैं, और न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या ये खामियां इतनी गंभीर हैं कि कार्यवाही समाप्त करने की आवश्यकता हो। 16 दिसंबर, 2025 को न्यायालय ने रिट याचिका के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय को नोटिस जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि पहली नजर में जजेज (इंक्वायरी) ऐक्ट, 1968 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए बनी समिति पर कोई रोक नहीं है। भले ही इसी तरह का प्रस्ताव राज्यसभा में खारिज कर दिया गया हो। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने की। जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत बनी संसदीय जांच कमिटी की वैधता को चुनौती दी है। यह मामला उनके सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में जला हुआ कैश मिलने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय को नोटिस जारी किया था।राज्यसभा से प्रस्ताव खारिज, क्या लोकसभा बना सकता है कमिटी जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुआई वाली बेंच ने पहली नजर में जस्टिस वर्मा की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी की कुछ दलीलों से असहमति जताई। रोहतगी ने दलील दी कि अगर महाभियोग के प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक ही दिन पेश किए गए हों, तो जांच कमिटी का गठन दोनों सदनों से संयुक्त रूप से होना चाहिए। चूंकि, राज्यसभा में प्रस्ताव खारिज हो गया, इसलिए लोकसभा को अकेले जांच समिति बनाने का अधिकार नहीं है।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More