हरियाणा वाले नहीं बोल पाएंगे ‘जुबां केसरी’, गुटखा, पान मसाला बैन

राष्ट्रीय जजमेंट

 

हरियाणा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने तंबाकू उत्पादों के सेल पर रोक लगा दी है। इसके तहत एक साल के लिए गुटखा, पान मसाला, सुगंधित और सुवासित तंबाकू तथा खारा के निर्माण, बिक्री, भंडारण और सेवन पर रोक लगाई गई है। इस बारे में एक आदेश जारी कर प्रतिबंध जारी रखने की बात कही गई है।

जानकारी के अनुसार, 6 सितंबर 2024 को भी गुटखा, तंबाकू और पान मसाला जैसी सामग्रियों पर रोक लगाई गई थी। अब इस रोक को एक साल और बढ़ा दिया गया है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. मनोज कुमार ने आदेश जारी किया है। इस बार भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।

बता दें कि तंबाकू उत्पादों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसकी वजह से वर्तमान और आने वाली पीढ़ी पर बेहद खराब असर पड़ सकता है। गुटखा, तंबाकू और इससे बनने वाले अन्य पदार्थों में तंबाकू, निकोटिन और कई रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो कैंसर, हार्ट संबंधी बीमारियां और दूसरी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसको ध्यान में रखते केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों पर गुटखा, पान मसाला, सुगंधित और सुवासित तंबाकू तथा खारा के निर्माण, बिक्री, भंडारण और सेवन पर रोक लगा दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति गुटखा, तंबाकू और पान मसाला जैसी चीजें खरीदता और बेचता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्यवासियों को सख्ती से इन नियमों का पालन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। बता दें कि इस आदेश के अनुसार, राज्य में गुटका, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद किसी भी नाम से पैकेट या खुले में नहीं बेचे जा सकेंगे। संबंधित अधिकारी जैसे फूड इंस्पेक्टर, एसपी समेत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इन पाबंदियों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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