सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम पर आंशिक रोक लगाई, इसके खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की तैयारी
राष्ट्रीय जजमेंट
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के व्यापक आदेश के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, हालाँकि न्यायालय ने यह भी कहा कि कुछ प्रावधानों को अंतरिम संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है।भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हमने पाया है कि पूरे अधिनियम को चुनौती दी गई है, लेकिन मूल चुनौती धारा 3(आर), 3सी, 14 थी। हमने 1923 के अधिनियम के विधायी इतिहास का अध्ययन किया है और प्रत्येक धारा के लिए प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है और पक्षों को सुनने के बाद पूरे कानून के लिए कोई चुनौती नहीं दी गई। लेकिन जिन धाराओं को चुनौती दी गई है, उन पर हमने रोक लगा दी है।”इसे भी पअदालत ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को पाँच साल तक इस्लाम का पालन करना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का पालन करता है या नहीं।
Comments are closed.