महाराष्ट्र में मादक पदार्थ तस्करी गिरोह पर संशोधित मकोका के तहत पहली बार दर्ज हुआ मामला

राष्ट्रीय जजमेन्ट

महाराष्ट्र में पुलिस ने संशोधित मकोका कानून लागू होने के बाद पहली बार मादक पदार्थ तस्करों के एक संगठित गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।एक अधिकारी ने बताया कि बांद्रा के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ (एएनसी) ने सात अगस्त को 766 ग्राम मेफेड्रोन (एक प्रकार का मादक पदार्थ) रखने के आरोप में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह का सरगना समेत दो अन्य फरार हैं।उन्होंने बताया कि वे कथित तौर पर मादक पदार्थों के निर्माण और तस्करी में शामिल रहे हैं। गिरोह की गतिविधियों पर गौर करते हुए एएनसी अधिकारियों ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धाराएं लगाने का प्रस्ताव रखा था।पुलिस ने बताया कि मकोका में हाल ही में हुए संशोधन के बाद महाराष्ट्र में यह पहला मामला है। महाराष्ट्र विधानमंडल ने मादक पदार्थों के तस्करों और मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों को मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के दायरे में लाने के लिए एक विधेयक पारित किया था। इस संशोधित कानून के तहत मादक पदार्थों के तस्करों के लिए गिरफ्तारी के बाद ज़मानत पाना मुश्किल हो जाएगा।

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