भिवंडी हादसे पर सख्त हुआ HC, निर्माण स्थलों की सुरक्षा को लेकर 2024 में दायर की गई याचिका को फिर से खोल दिया

राष्ट्रीय जजमेंट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो लाइन पर हाल ही में हुई एक दुर्घटना के बाद ऊँची इमारतों वाले निर्माण स्थलों पर सुरक्षा उपायों से संबंधित एक याचिका को फिर से खोल दिया। इस दुर्घटना में एक निर्माणाधीन पुल से लोहे की छड़ नीचे से गुजर रहे एक ऑटोरिक्शा यात्री के सिर में जा लगी थी। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ एस डॉक्टर की पीठ ने कहा कि इस घटना ने उन चिंताओं को फिर से जगा दिया है जो अदालत ने पहले भी बड़ी निर्माण परियोजनाओं के आसपास जन सुरक्षा को लेकर जताई थीं। यह याचिका मूल रूप से 2023 में लोखंडवाला रेजीडेंसी टावर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें ऊँची इमारतों वाले निर्माण स्थलों पर इस्तेमाल होने वाले निलंबित क्रेनों से उत्पन्न खतरों को उठाया गया था।
पिछले साल, अदालत ने ज़ोर देकर कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्रों में क्रेन या निर्माणाधीन स्थलों से गिरती वस्तुएँ संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त नागरिकों के जीवन और स्वतंत्र आवागमन के अधिकार का उल्लंघन कर सकती हैं। अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया था कि निर्माण कार्य वास्तविक स्थल के बाहर के स्थानों पर लोगों के लिए ख़तरा न बने। पीठ ने सुरक्षा उपायों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के अपने पहले के आदेश का हवाला दिया और कहा कि हालिया दुर्घटना के मद्देनजर इन दिशानिर्देशों की अब समीक्षा करने की आवश्यकता है।अदालत ने कहा कि अब हमारी चिंता यह है कि क्या ऐसे क्रेनों का उपयोग करने वाले ऊँचे निर्माणों या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए असुरक्षित ऐसे निर्माणों के संबंध में आवश्यक उचित उपायों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। अदालत की यह चिंता हाल ही में हुई उस घटना के मद्देनजर फिर से जागृत हुई है जिसमें निर्माणाधीन पुल से एक लोहे की छड़ गिर गई थी जो एक ऑटो रिक्शा यात्री के सिर में जा लगी थी। पीठ ने आगे कहा कि यदि समिति की सुरक्षा सिफारिशें महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों और योजना प्राधिकरणों को उचित रूप से प्रसारित की गई होतीं, तो ऐसी घटनाओं के परिणाम अलग हो सकते थे।

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