राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली, दो शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 20 साल की मिली है सजा

राष्ट्रीय जजमेंट

हरियाणा सरकार ने मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा (DSS) सिरसा के प्रमुख, बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषी गुरमीत राम रहीम को 40 दिनों के पैरोल पर रिहा कर दिया। वह 14 सितंबर को जेल की बैरक में वापस लौट आएगा। इसके साथ ही, 1 जनवरी से 14 सितंबर तक पिछले चार महीनों में वह 91 दिन जेल से बाहर रह चुका होगा। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि सिंह (57) मंगलवार से 40 दिन की अवधि के दौरान सिरसा स्थित अपने डेरा मे रहेगा। इससे पहले सिंह अप्रैल में 21 दिन की ‘फरलो’ मिलने के बाद हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल से बाहर आया था।
जनवरी में, सिंह को पांच फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले 30 दिन की पैरोल दी गई थी। उसे पिछले साल पांच अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले एक अक्टूबर को भी 20 दिन की पैरोल दी गई थी। सिंह को 2017 में अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2002 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा प्रमुख तथा चार अन्य आरोपियों को ‘‘ढुलमुल’’ जांच का हवाला देते हुए पिछले वर्ष मई में बरी कर दिया था।इससे पहले, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने करीब 20 साल पुराने हत्याकांड में सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसे सह-आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की अच्छी खासी तादाद है। हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल और हिसार समेत कई जिलों में डेरा के बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। इसका मुख्यालय भी सिरसा में है।

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