आंध्र प्रदेश: घातक सड़क दुर्घटना मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को आरोपी बनाया गया

राष्ट्रीय जजमेंट

युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को हाल ही में पलनाडु जिले के रेंटापल्ला गांव जाते समय हुई एक घातक सड़क दुर्घटना में आरोपी बनाया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि 18 जून को जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उस नेता के परिवार के सदस्य से मिलने रेंटापल्ला गए थे, जिसने एक वर्ष पहले आत्महत्या की थी। रेंटापल्ला जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री का वाहन एतुकुरु बाईपास से गुजरा था।
गुंटूर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एस सतीश कुमार ने रविवार देर रात संवाददाताओं को बताया, ‘‘विभिन्न सबूतों का विश्लेषण करने के बाद, यह पाया गया कि दुर्घटना में जान गंवाने वाला व्यक्ति जगनमोहन रेड्डी के वाहन के पहियों के नीचे कुचल गया था।’’
कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर बुजुर्ग सिंगैया को गंभीर रूप से घायल पाया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिंगैया की पत्नी चीली लुरधु मैरी की शिकायत के आधार पर स्थानीय थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद, पुलिस ने सिंगैया के पूर्व मुख्यमंत्री के वाहन से कुचले जाने की पुष्टि की।
पुलिस ने व्यक्ति के कुचले जाने की पुष्टि होने के बाद मामले में बीएनएस की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 49 (उकसाना) को शामिल किया तथा इसमें शामिल परिस्थितियों की जांच तेज कर दी।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More