तेलंगाना: जबरन वसूली के मामले में बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी गिरफ्तार, मिली जमानत

राष्ट्रीय जजमेंट

तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक पदी कौशिक रेड्डी को वारंगल पुलिस ने शनिवार तड़के कथित जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया लेकिन शाम को अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि हुजूराबाद से विधायक रेड्डी को यहां राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय (आरजीआई) हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया और वारंगल ले जाया गया।
विपक्षी बीआरएस ने दावा किया कि कौशिक रेड्डी के रिमांड का अनुरोध अदालत ने खारिज कर दिया। पुलिस ने बताया कि कौशिक रेड्डी पर एक खदान मालिक को धमकाने और उससे 25 लाख रुपये लेने तथा 50 लाख रुपये और मांगने का आरोप है। इस आरोप के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।
बीआरएस के पूर्व सांसद और वकील बी विनोद कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि वारंगल की एक अदालत ने कौशिक रेड्डी की रिमांड खारिज कर दी और उन्हें निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
विनोद कुमार ने कहा कि विधायक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अदालत में दलील दी कि उनके खिलाफ कानून की धाराएं न्यायोचित नहीं हैं। हालांकि, पुलिस अधिकारी ने बताया कि कानून की एक धारा खारिज कर दी गई और कौशिक रेड्डी को दो निजी मुचलके जमा करने पर जमानत मिल गई।
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव ने एक विज्ञप्ति में आरोप लगाया कि कौशिक रेड्डी के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की ‘‘अवैध गतिविधियों’’ और मंत्रियों तथा सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर सवाल उठाया है। रामा राव ने विधायक की बिना शर्त रिहाई की मांग की।

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