परिवार से कर सकेगा बात, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को मिली कोर्ट से मिली इजाजत

राष्ट्रीय जजमेंट

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को फिलहाल अपने परिवार को एक बार फोन करने की अनुमति दे दी। हालांकि, अदालत ने कहा कि यह कॉल जेल के नियमों के अनुसार और तिहाड़ जेल अधिकारियों के एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में की जाएगी। जेल अधिकारियों को दिए गए अपने जवाब में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस एक बार के फोन कॉल की अनुमति को मंजूरी दे दी है। अदालत ने राणा के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है, जिसे 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने जेल अधिकारियों से एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें इस बात पर उनका रुख स्पष्ट किया गया है कि क्या जेल मैनुअल के अनुसार राणा को भविष्य में नियमित रूप से फोन कॉल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पाकिस्तानी मूल के 64 वर्षीय कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा, डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी था, जो 26/11 हमलों का मुख्य साजिशकर्ता था। हेडली, एक अमेरिकी नागरिक, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख कार्यकर्ता था, जिसने हमले की साजिश रची थी। राणा पर इस हमले के लिए रसद सहायता और धन मुहैया कराने का आरोप है, जिसमें मुंबई के प्रमुख स्थलों पर समन्वित हमलों की एक श्रृंखला में 166 लोग मारे गए और 300 से अधिक अन्य घायल हो गए, जिनमें दो लक्जरी होटल, एक रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र शामिल हैं। राणा का अमेरिका से प्रत्यर्पण एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हुआ। 4 अप्रैल को, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी हमले से संबंधित आरोपों का सामना करने के लिए उसे भारत प्रत्यर्पित करने के फैसले के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। राणा की भूमिका की एनआईए की जांच जारी है क्योंकि एजेंसी हमले में शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की कोशिश कर रही है। 26 नवंबर, 2008 को हुआ यह हमला भारत के इतिहास में सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक है और भारतीय अधिकारी लंबे समय से प्रमुख साजिशकर्ताओं के प्रत्यर्पण और अभियोजन की मांग कर रहे हैं।

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