भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र ने तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

राष्ट्रीय जजमेंट

केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं – सेना, नौसेना और वायु सेना में एकीकृत कमान के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। “सरकार ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित किया है जो सशस्त्र बलों में अधिक संयुक्तता और कमान दक्षता को सक्षम करेगा। अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत तैयार नियमों को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और ये 27 मई से लागू होंगे।

सेना, नौसेना और वायुसेना में एकीकृत सैन्य कमान

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे सशस्त्र बलों में अधिक संयुक्तता और कमान दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत तैयार किए गए इन नियमों को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और ये 27 मई से लागू हों
सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता मजबूत होगी

यह महत्वपूर्ण कदम अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) की प्रभावी कमान, नियंत्रण और कुशल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देगा, जिससे सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता मजबूत होगी। यह विधेयक 2023 के मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और 15 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तथा 08 मई, 2024 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 10 मई, 2024 से प्रभावी हो गया।

यह अधिनियम आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को उनके अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर कमान और नियंत्रण रखने का अधिकार देता है, जिससे संगठनों के भीतर अनुशासन और प्रशासन का प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित होता है। यह सशस्त्र बलों की प्रत्येक शाखा पर लागू अद्वितीय सेवा शर्तों में बदलाव किए बिना हासिल किया जाता है।

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