बिहार के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को मारपीट मामले में तीन महीने जेल की सजा

राष्ट्रीय जजमेंट

बिहार के दरभंगा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगी को 2019 के मारपीट मामले में तीन महीने जेल की सजा सुनाई।

दरभंगा की विशेष एमपी/एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने यादव की राहत याचिका खारिज कर दी और तत्काल कारावास का आदेश दिया।

सहायक लोक अभियोजक रेणु झा ने संवाददाताओं को बताया कि यादव ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें फरवरी में उन्हें तीन महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। उन्होंने बताया कि विधायक और उनके सहयोगी सुरेश यादव को जेल भेज दिया गया है और उन पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

दरभंगा में विशेष एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा निधि प्रसाद आर्य ने 29 जनवरी, 2019 को उमेश मिश्रा नामक व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए फरवरी 2025 में दोनों को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई थी।

जेल ले जाते समय पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा, ‘‘मैंने एमपी/एमएलए अदालत के फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे आज अदालत ने खारिज कर दिया। मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं।’’ अपनी शिकायत में मिश्रा ने आरोप लगाया था कि विधायक और उनके साथियों ने उनके आवास के बाहर उन पर हमला किया था।

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