हम भारतीय हैं, कर्मचारी भी भारतीय हैं, तुर्की से जुड़ी सेलेबी एविएशन ने HC में दी दलील

राष्ट्रीय जजमेंट

सेलेबी एविएशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि हम एक भारतीय कंपनी हैं। हमारे कर्मचारी भारतीय हैं। कंपनी ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित” में इसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है। सेलेबी एविएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कंपनी भारत में 17 वर्षों से बिना किसी दोष के काम कर रही है और सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का कदम मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हवाईअड्डा संचालकों के साथ मेरे अनुबंध रद्द किए जा रहे हैं।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ 15 मई के आदेश के खिलाफ सेलेबी की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जो तुर्की द्वारा सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान का समर्थन करने और आतंकी शिविरों पर भारत के हमलों की आलोचना करने के तुरंत बाद आया था, जिससे यह सवाल उठा कि क्या नियामक कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी। हालांकि, रोहतगी ने अपनी दलीलें कानूनी आधारों और सरकार के फैसले में प्रक्रियात्मक खामियों तक ही सीमित रखीं। विमानन सुरक्षा विनियमों के विकास का हवाला देते हुए रोहतगी ने तर्क दिया कि पहले के उदाहरणों की तुलना में कानूनी ढांचे में काफी बदलाव आया है। “न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ के फैसले में 1937 के विमान नियमों पर विचार किया गया था, जो अब लागू नहीं हैं। 2011 में नए नियम बनाए गए थे और वर्तमान स्थिति नियम 12 द्वारा शासित है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नियम 12 के अनुसार सुरक्षा मंजूरी रद्द करने जैसे किसी भी कठोर निर्णय से पहले सुनवाई अनिवार्य है। जहाँ भी ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, वहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं। मुझे नोटिस भी नहीं दिया गया, जबकि नियम कहता है कि मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए। मैं कारणों की प्रति पर जोर नहीं दे रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि मैं विकलांग था क्योंकि मुझे सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

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