राष्ट्रीय जजमेंट
दरभंगा जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि वह कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 163 का उल्लंघन करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई करेगा। यह घोषणा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए एक बयान के माध्यम से की गई। विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में छात्रों को संबोधित करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे थे। जिला प्रशासन ने छात्रावास में कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी थी और इसके बजाय टाउन हॉल को वैकल्पिक स्थल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। इसके बावजूद, गांधी ने छात्रावास की ओर बढ़ने का प्रयास किया। शुरू में, उनके काफिले को विश्वविद्यालय के गेट के पास रोक दिया गया, लेकिन उनके समर्थकों के ज़ोरदार आग्रह के बाद गेट खोल दिया गया। बाद में उन्हें अंबेडकर छात्रावास से कुछ ही दूर खानकाह चौक पर फिर से रोक दिया गया। वापस लौटने से इनकार करते हुए, गांधी पैदल ही आगे बढ़ते रहे और अंततः कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने छात्रों को सीधे संबोधित किया।गांधी ने भीड़ से कहा, “मैं दिल्ली से आपसे बात करने और आपकी बातें सुनने आया हूं।” “लेकिन प्रशासन ने मुझे रोकने की हरसंभव कोशिश की। उन्होंने सड़कें बंद कर दीं और बैरिकेड लगा दिए, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता खोज लिया। मुझे रोका गया, लेकिन वे मुझे रोक नहीं पाए – क्योंकि आपकी ताकत मेरे पीछे है, और दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।” बिहार कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने जानबूझकर राहुल गांधी के प्रचार को दबाने के प्रयास में अंबेडकर छात्रावास कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। पार्टी का कहना है कि बातचीत का उद्देश्य शांतिपूर्ण छात्र संवाद था।
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