उप्र : बरेली में मरीज से बलात्‍कार के दोषी चिकित्सक को 10 साल कठोर कारावास की सजा

राष्ट्रीय जजमेंट

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने उपचार कराने आयी महिला के साथ बलात्‍कार करने के मामले में एक चिकित्सक को शनिवार को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक सरकारी अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) संतोष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) राघवेंद्र मणि ने चार साल पुराने इस मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपी डॉ रवेन्द्र प्रकाश शर्मा (40) को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2021 में दांत का इलाज कराने आयी विवाहिता के इलाज के दौरान चिकित्सक ने नशीला इंजेक्शन लगाकर उसके साथ बलात्कार किया और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। महिला के पति ने चिकित्सक की हरकत से तंग आ करथाना इज्जत नगर में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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