राष्ट्रीय जजमेंट
असम के गुवाहाटी में योगाश्रम बिहलांगिनी के महंत स्वामी केशवदास महाराज ने पूर्वोत्तर के सभी सातों राज्यों में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का जल श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की तैयारी की है।केशवदास महाराज के शिष्य महेंद्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि केशवदास महाराज के निर्देश पर बुधवार शाम यहां त्रिवेणी संगम से दो टैंकरों में जल भरकर गुवाहाटी के लिए रवाना किया गया। इस काम में अग्निशमन विभाग की मदद ली गई।मुख्य अग्निशमन अधिकारी (महाकुंभ) प्रमोद शर्मा ने बताया कि असम भेजने के लिए आज 28,000 लीटर और 42,000 लीटर क्षमता के दो टैंकरों में त्रिवेणी का जल भरा गया।महेंद्र ने बताया कि ये टैंकर तीन-चार दिन में गुवाहाटी पहुंच जाएंगे जहां टैंकरों से जल को छोटे छोटे कंटेनर में भरकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की मदद से पूर्वोत्तर के सातों राज्यों में श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि ये टैंकर तेल कंपनियों से किराए पर लिए गए और इनकी अच्छी तरह से सफाई की गई जिसके बाद इनमें त्रिवेणी का जल भरा गया। महाकुंभ के सेक्टर-सात में प्रागज्योतिषपुर नाम से पहली बार पूर्वोत्तर का शिविर लगाया गया था जहां बड़ी संख्या में नगालैंड समेत अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे थे। इससे पहले प्रदेश सरकार ने त्रिवेणी संगम का जल अग्निशमन विभाग के टैंकरों में भरकर राज्य के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया।उड़ीसा उच्च न्यायालय ने रिश्वतखोरी के एक मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बिष्णुपद सेठी और उनके परिवार के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की किसी भी बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अपने अंतरिम आदेश को 18 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।सीबीआई द्वारा जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने के बाद मंगलवार को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी और कार्यवाही स्थगित कर दी।यह मामला केंद्र सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम के वरिष्ठ अधिकारी के साथ सेठी के कथित संबंध पर आधारित है। सार्वजनिक उपक्रम के इस अधिकारी को पिछले साल दिसंबर में 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।सेठी ने सीबीआई द्वारा 18 फरवरी को उनके आवास पर छापेमारी किये जाने के बाद अपनी पत्नी और बेटी के साथ 24 फरवरी को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और जांच एजेंसी के अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया।न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही ने 25 फरवरी को सेठी को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। तब सीबीआई ने उनकी याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा था। मंगलवार को हुई ताजा सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने सेठी परिवार को प्राप्त अंतरिम संरक्षण बढ़ा दिया और कहा कि मामले की सुनवाई 18 मार्च को फिर से होगी।
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