कर्ज से कई गुना अधिक वसूला जा चुका है, विजय माल्या ने किया कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख

राष्ट्रीय जजमेंट

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइंस ऋण डिफ़ॉल्ट मामले में मुख्य ऋण राशि कई गुना अधिक वसूली है। अपनी याचिका में माल्या ने बैंकों को वसूली गई रकम का अकाउंट स्टेटमेंट मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति आर देवदास ने एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक, एक वसूली अधिकारी और एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी सहित 10 बैंकों को नोटिस जारी किया। माल्या का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस पर लगभग 6,200 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपये पहले ही वसूले जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने लोकसभा को इसकी जानकारी दी है। वकील ने कहा कि ऋण वसूली अधिकारी ने बताया कि 10,200 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। भले ही पूरी ऋण राशि का निपटान कर दिया गया हो, वसूली प्रक्रिया अभी भी जारी है।
माल्या ने बैंकों द्वारा किसी भी आगे की वसूली कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने और उनके और किंगफिशर एयरलाइंस की होल्डिंग कंपनी यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स द्वारा बकाया सभी राशियों का विवरण प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की। पिछले साल, 2016 में ब्रिटेन भाग गए भगोड़े शराब कारोबारी ने एक एक्स पोस्ट में दावा किया था कि बैंकों ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित 6,203 करोड़ रुपये से दोगुने से अधिक कर्ज वसूल किया है। उन्होंने लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान का भी हवाला दिया कि माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपये की संपत्ति बैंकों को वापस कर दी गई। भगोड़े कारोबारी को सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक-किंगफिशर एयरलाइंस ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी के रूप में नामित किया है। मुकदमे का सामना करने के लिए माल्या को भारत वापस लाने की कार्यवाही चल रही है।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More