तहव्वुर राणा को कब भारत लाया जाएगा? विदेश मंत्रालय ने इस पर दी अहम जानकारी

राष्ट्रीय जजमेंट

26/11 मुंबई हमले के संदिग्ध तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा, ” अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी 2025 को आरोपियों की याचिका खारिज कर दी। हम अब मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपियों को शीघ्र भारत प्रत्यर्पित करने के लिए प्रक्रियागत मुद्दों पर अमेरिकी पक्ष के साथ काम कर रहे हैं।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जो भारत में वांछित है, के प्रत्यर्पण की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय एजेंसियां ​​लगातार अमेरिकी एजेंसियों के संपर्क में हैं और एक टीम जल्द ही अमेरिका के लिए रवाना हो सकती है। यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद आया है, जिसमें राणा द्वारा भारत में उसके प्रत्यर्पण को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई थी। इस निर्णय ने एक महत्वपूर्ण कानूनी बाधा को दूर कर दिया है, जिससे भारतीय अधिकारियों को उसे न्याय दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की अनुमति मिल गई है।
एएनआई ने बताया कि महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक रैंक के अधिकारियों की एक टीम इस महीने के अंत तक अमेरिका का दौरा कर सकती है और इसका विवरण गृह मंत्रालय के साथ-साथ विदेश मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया है। 13 नवंबर को राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष “सर्टिओरीरी की रिट के लिए याचिका” दायर की थी। अपनी याचिका में, राणा ने तर्क दिया कि मुंबई हमलों से संबंधित आरोपों पर उत्तरी जिले इलिनोइस (शिकागो) की संघीय अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे बरी कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उन्हीं आरोपों पर दूसरे मुकदमे के लिए भारत भेजा जा सकता है, जिसमें दोषसिद्धि और मौत की सजा की संभावना हो सकती है।

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