बढ़ते प्रदूषण के बीच Delhi-NCR में कल से लागू होगा GRAP 3, इन कामों पर रहेगी पाबंदी

राष्ट्रीय जजमेंट

दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर तक गिर जाने के कारण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कल से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 3 को लागू करने का निर्णय लिया है। जब GRAP-3 प्रभावी रहेगा तो निर्माण और विध्वंस रोक दिया जाएगा, सभी गैर-आवश्यक खनन गतिविधियों को निलंबित कर दिया जाएगा, गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-सीएनजी और गैर-बीएस-VI डीजल अंतरराज्यीय बसें प्रतिबंधित कर दी जाएंगी, और स्कूलों को सुझाव दिया गया है दिल्ली-एनसीआर में कक्षा 5 तक बंद रहेगा।अधिकारिक बयान में बताया गया है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता की और गिरावट को रोकने के लिए चरण I और II के तहत सभी कार्रवाइयों के अलावा 15 नवंबर की सुबह 8:00 बजे से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी के चरण III को लागू करने का निर्णय लिया है। GRAP III उपायों के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) राज्य सरकारों को सलाह देता है। एनसीआर और जीएनसीटीडी में पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में शारीरिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने पर निर्णय लिया जा सकता है क्योंकि जीआरएपी III उपाय लागू किए जाएंगे। जीएनसीटीडी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-III और इससे नीचे के डीजल-संचालित एलसीवी (माल वाहक) को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) इस सीजन में पहली बार ‘गंभीर’ श्रेणी में गिरने के ठीक एक दिन बाद गुरुवार सुबह 428 तक पहुंच गया, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

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