फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नए आरोप जोड़ने के लिए ईडी ने श्रीनगर की अदालत में याचिका दायर की

राष्ट्रीय जजमेंट

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेकेसीए धनशोधन मामले में श्रीनगर की एक अदालत में एक याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ दो नए आपराधिक आरोप जोड़ने का अनुरोध किया है।

इस मामले को पिछले महीने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने हाल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर कर जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) और 424 (बेईमानी या धोखाधड़ी से संपत्ति हटाना या छिपाना) जोड़ने का अनुरोध किया।

संघीय एजेंसी ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने अब्दुल्ला और कुछ अन्य के खिलाफ मामला और आरोपपत्र 14 अगस्त को खारिज कर दिया था।

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