एसयूवी ड्राइवर समेत पांचों आरोपियों को नहीं मिली जमानत, तीस हजारी कोर्ट ने सुनाया फैसला

राष्ट्रीय जजमेंट

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पुराने राजिंदर नगर इलाके में एक एसयूवी चालक और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जहां पिछले हफ्ते तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने ड्राइवर मनुज कथूरिया और बेसमेंट मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।विभिन्न कोचिंग सेंटरों के अभ्यर्थी राऊ के स्टडी सर्कल के सामने धरना दे रहे हैं। कुछ छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के खिलाफ मंगलवार को भूख हड़ताल भी शुरू की। मामले में दिल्ली पुलिस अब तक सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें राऊ के स्टडी सर्कल के सीईओ-मालिक, केंद्र के समन्वयक, बेसमेंट के चार मालिक और एक एसयूवी के ड्राइवर शामिल हैं।कथूरिया पर अपनी फोर्स गोरखा कार को बाढ़ वाली सड़क से गुजारने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि जैसे ही वह सड़क से गुजर रहा था, बारिश का पानी बढ़ गया और तीन मंजिला कोचिंग सेंटर के गेट को तोड़ दिया, जिससे अंततः बेसमेंट में पानी भर गया। चार सह-मालिकों पर अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है।

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