वो खुद मीडिया से बात कर रही हैं, स्वाति मालीवाल की पहचान उजागर किए जाने के खिलाफ पी आई एल खारिज एचसी ने की खारिज

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

दिल्ली हाई कोर्ट ने बिभव कुमार की कथित संलिप्तता वाले मारपीट मामले में स्वाति मालीवाल का नाम प्रसारित करने से मीडिया को रोकने के लिए जनहित याचिका दायर करने वाले वकील पर शुक्रवार को नाराजगी जाहिर की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता वकील संसेर पाल सिंह को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की कि याचिका के पीछे राजनीतिक रंग है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पीड़ित मालीवाल मीडिया चैनलों पर जाकर मामले के बारे में बात कर रही हैं तो सिंह के पास जनहित याचिका दायर करने का क्या अधिकार है। पीठ ने कहा कि इस याचिका में राजनीतिक रंग है। यह बहुत स्पष्ट है. आपने यह केवल प्रचार के लिए किया है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद सिंह ने याचिका वापस ले ली। मालीवाल की लिखित शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने 13 मई को केजरीवाल से उनके आवास पर मिलने जाने पर उनके साथ मारपीट की थी। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। सिंह मीडिया हाउस ईटीवी भारत, गुजरात समाचार और इंडिया टुडे के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा, एक्स और व्हाट्सएप की कार्रवाई से व्यथित थे। उनका मामला था कि एफआईआर की प्रति समाचार चैनलों, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रसारित की जा रही थी। ऐसी एफआईआर की सामग्री के साथ नाम का खुलासा करना निश्चित रूप से एक महिला की गरिमा को कम करता है।

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