उच्च न्यायालय का लू से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने का निर्देश

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लू के कारण जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने का निर्देश बृहस्पतिवार को दिया। उच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि राजस्थान जलवायु परिवर्तन परियोजना के तहत तैयार ‘ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तत्काल और उचित कदम उठाने हेतु विभिन्न विभागों की समितियों का गठन किया जाए। अदालत ने राज्य सरकार को लू के कारण जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को समुचित मुआवजा देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अनूप कुमार की पीठ ने राज्य सरकार के अधिकारियों को भारी आवागमन वाली सड़कों पर पानी छिड़कने, ठंडक के लिए जगह उपलब्ध कराने, लाल बत्तियों पर छाया की व्यवस्था करने, लू के रोगियों के उपचार के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More