मध्य प्रदेश की अदालत ने शस्त्र मामले में Lalu Yadav के खिलाफ ‘स्थायी गिरफ्तारी वारंट’ जारी किया

राष्ट्रीय जजमेंट

मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक विशेष अदालत ने 1995-97 में शस्त्र और गोला-बारूद की कथित अवैध खरीद से संबंधित एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ शुक्रवार को ‘स्थायी गिरफ्तारी वारंट’ जारी किया।
विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मेहरोत्रा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सांसद-विधायक संबंधी विशेष अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) महेंद्र सैनी ने लालू यादव के खिलाफ ‘स्थायी वारंट’ जारी किया।

उन्होंने कहा, ‘‘1995-97 का यह मामला फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर यहां एक अधिकृत डीलर से हथियार खरीदे जाने से संबंधित है। इंदरगंज थाने में दर्ज इस मामले में 23 आरोपी थे और सभी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया जा चुका है। इनमें से यादव को भगोड़ा घोषित किया गया है।’’ अभियोजन पक्ष के अनुसार, ‘स्थायी गिरफ्तारी वारंट’ जारी किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता की ओर से अदालत के समक्ष कोई भी पेश नहीं हुआ।

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