उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में वेदांता के बंद संयंत्र का निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ समिति का प्रस्ताव रखा

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में बंद स्टरलाइट कॉपर इकाई का निरीक्षण करने और आगे के अनुपालन तथा रास्ता सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ‘‘राष्ट्रीय महत्व’’ के संयंत्र को बंद करने से किसी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
यह संयंत्र मई 2018 से बंद है, क्योंकि इसके कारण होने वाले कथित प्रदूषण पर विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी। शीर्ष अदालत ने वेदांता समूह की कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का विचार रखा और कंपनी, तमिलनाडु सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से राय मांगी।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘‘आखिरकार, राष्ट्रीय महत्व के संयंत्र को बंद करने से किसी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।’’ हालांकि, पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह कंपनी को अंतरिम आदेश के रूप में संयंत्र को ‘‘नवीनीकरण’’ करने की अनुमति नहीं दे सकती है।

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